जम्मू-कश्मीर की सरकारी इमारतों पर अब रोज फहरेगा तिरंगा

जम्मू-कश्मीर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अनिवार्यता का आदेश जारी हो गया है। 2 सप्ताह में व्यवस्था पूरी तरह से सभी शासकीय कार्यालय में प्रभाव में आ जाएगी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के स्तर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें जम्मू और श्रीनगर दोनों संभागों के सभी दफ्तरों में तिरंगा झंडा फहराने के निर्देश दिए हैं।
 
 

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के राज्य रहते नागरिक सचिवालयों समेत चुनिंदा बड़े सरकारी भवनों पर ही राष्ट्रीय ध्वज और राज्य ध्वज लगाए जाते थे। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही राज्य का संविधान और राज्य-ध्वज भी समाप्त हो गए। तब से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सचिवालयों समेत चुनिंदा भवनों पर तिरंगा लगाया जा रहा है।

गौरतलब है कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा राष्ट्रीय प्रतीकों पर खासी तवज्जो दे रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में, और यहां तक कि पत्रकार वार्ता में भी आरंभ और समापन के समय पर राष्ट्रगान किया जाने लगा है। इसी कड़ी में एलजी ने पिछले दिनों सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था। जिसके तारतम्य में इस आशय के आदेश जारी किए गये हैं।

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