मध्य प्रदेश राज्य शासन ने आबकारी उपायुक्त के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति दी

राज्य शासन ने जिला आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत के बाद, जामोद के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की अनुमति जारी की है। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी उपायुक्त नवलसिंह जामोद (वर्तमान में आबकारी मुख्यालय ग्वालियर में पदस्थ) के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस को कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति जारी कर दी है।

वर्ष 2014 में जब जामोद इंदौर आबकारी उपायुक्त के पद पर पदस्थ थे, तब लोकायुक्त पुलिस ने जामोद के निवास सहित अन्य ठिकानों पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में छापा मारा था। जामोद के पास लोकायुक्त पुलिस ने आय से 22.72 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति पाई। वहीं चंद्रावत के यहाँ आय से 43.21 प्रतिशत अधिक सम्पत्ति पाई।

नवलसिंह जामोद वर्तमान में आबकारी मुख्यालय में पदस्थ हैं और उन्हें विभाग के अफसरों के विरुद्ध आने वाली भ्रष्टाचार, अनियमितता की शिकायतों को देखने के साथ आरटीआई सहित अन्य कार्य दिये गये हैं।


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